विवाह भवन में समारोह के दौरान मिली शराब तो कर दिया जाएगा सील

विवाह भवन में समारोह के दौरान मिली शराब तो कर दिया जाएगा सील


सिटी संवाद : डॉ निरंजन कुमार 

जमुई : जमुई जिला अंतर्गत अवस्थित तमाम विवाह भवन, होटल, रेस्टोरेंट आदि को शादी समेत अन्य कार्यक्रम के संचालन के दरम्यान पूर्ण शराबबंदी का बोर्ड लगाना अनिवार्य है। अगर किसी विवाह भवन, रेस्टोरेंट, होटल अथवा अन्य संबंधित स्थानों में शराब पीते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा गया अथवा इसकी खरीद - बिक्री की सूचना मिली तो उस विवाह भवन, रेस्टोरेंट, होटल या नामित जगह को तालाबंदी करते हुए उसके कर्मी और संचालक पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

    जिलाधिकारी राकेश कुमार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि पूर्ण शराबबंदी के मद्देनजर मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग के द्वारा जिले के सभी होटल और विवाह भवन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने सभी होटल एवं विवाह भवन संचालकों को निर्देश देते हुए कहा कि वे लोग पूर्ण शराबबंदी का बड़े अक्षरों में लिखित बोर्ड दृष्टव्य स्थान पर लगाएं और इसे सफल बनाने में मदद करें। उन्होंने आगे कहा कि होटल अथवा विवाह भवन में आने वाले सभी व्यक्तियों पर नजर रखें तथा शराब के सेवन किये होने या शराब के साथ प्रवेश करने का संदेह होने पर तुरंत मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग को सूचित करें। अगर समारोह के दौरान उनके परिसर में कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करते पाया जाएगा अथवा शराब की बोतलें वहां से बरामद होती है तो कार्रवाई तय है। होटल और विवाह भवन के कर्मी एवं संचालक भी इस जद में आएंगे। उन्होंने निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की बात कही।

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