दोहरे हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई गयी सजा

दोहरे हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सुनाई गयी सजा


🔸RTI के हत्यारों को उम्र कैद की सजा के साथ - साथ 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।

सिटी ब्यूरो रिपोर्ट, जमुई 

बुधवार को जमुई में आरटीआई कार्यकर्ता सहित दो की हत्या मामले में सजा सुनाई गई। जहां  जिला एवं सत्र न्यायधीश धर्मेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने हत्याकांड के 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी अभियुक्तों को 20-20 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

 बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायधीश ने मंगलवार को पूरे मामले की सुनवाई के बाद इन सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिन छह आरोपियों को सजा सुनाई गयी है, उसमें कृष्णदेव रविदास, सुरेश महतो, बिनोद महतो, श्रवण महतो, नरेश यादव, यादव शामिल है। यह भी बताते चलें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के बिछवे गांव में 1 जुलाई 2018 की शाम बाइक पर सवार आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव और धर्मेन्द्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में पीड़ित परिजनों द्वारा 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए सिकंदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।        जिसपर पांच साल की सुनवाई के उपरांत हत्याकांड के छह आरोपियों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक गणेश रावत अपर लोक अभियोजन मनोज कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से धीरेन्द्र कुमार सिंह, श्यामदेव सिंह और मकेश्वर यादव ने अपनी - अपनी दलीले दी थी।

पूर्व मुखिया व जदयू प्रखंड अध्यक्ष को भी दी गयी सजा : 

 यह बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव व धर्मेन्द्र यादव हत्याकांड में जिन छह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उनमें बिछवे गांव के तत्कालीन मुखिया कृष्णा रविदास व सिकंदरा प्रखंड पूर्व जदयू अधक्ष सुरेश महतो भी शामिल है। दोहरे हत्याकांड में पीड़ित परिवार द्वारा इन्हें हत्या में शामिल होने का आरोप लगाकर नामजद किया गया था।

बाल्मीकि ने आरटीआई से योजनाओं की मांगी थी जबाब :

    आरटीआई कार्यकर्ता बाल्मीकि यादव ने बिछवे पंचायत के तत्कालीन मुखिया कृष्णदेव रविदास से पंचायत में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं से संबंधित जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी। जिस कारण मुखिया और उनके सहयोगियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं फैसला आने के बाद उनके परिजनों ने खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि उसे उम्मीद था कि न्यायालय उचित फैसला सुनाएगी।

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